Sahara Refund Portal news सहारा में फंसे पैसे लेने के लिए निवेशकों के पास ये दस्तावेज होना जरूरी, बिना इसके स्वीकृत नहीं होगा आवेदन
सहारा में फंसे पैसे लेने के लिए निवेशकों के पास ये दस्तावेज होना जरूरी, बिना इसके स्वीकृत नहीं होगा आवेदन
Sahara India Refund Status 2023 :
सहारा खाताधारकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है अगर आपने भी सहारा इंडिया परिवार में निवेश कर रखा है और आप भी काफी लंबे समय से पैसा मिलने का इंतजार कर रहे हैं तो अब आप भी अपना पैसा सहारा इंडिया से वापस ले सकते हैं | जी हां दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अब सहारा इंडिया परिवार ग्राहकों का पैसा लौटाना शुरू कर रहा है |
तो अगर आप भी अपना पैसा सहारा इंडिया से रिफंड लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी होगी और कितने दिन बाद सहारा इंडिया आपका पैसा वापस देगा उसके बारे में आज हम आपको यहां पर बताने वाले हैं तो सहारा इंडिया पेमेंट रिफंड संबंधित जानकारी के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़े
Sahara India Refund Status 2022: सहारा पैसा वापसी कब
अगर आपका पैसा भी सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि सहारा इंडिया रिफंड को लेकर अब सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया है और सहारा इंडिया में फंसे ग्राहकों के पैसे वापस दिलाने के लिए सरकार नए नए कदम उठा रही है | ( SEBI ) द्वारा सहारा समूह की दो अन्य कंपनियों पर भी जुर्माना लगाया हुआ है यह जुर्माना ₹12 हजार करोड़ का है | और इसी को लेकर सरकार सहारा पर शिकंजा कस रही है और सहारा इन्वेस्टर का पैसा भुगतान कराने के लिए नए-नए बैटरी अपना रही है |
सहारा पैसा रिफंड को लेकर सरकार ने दी जानकारी
सोशल मीडिया की जानकारी के अनुसार बताया गया है कि सरकार ने सहारा के बारे में जानकारी देते हुए कि सहारा निवेशकों को ब्याज समेत अभी तक सिर्फ 138.07 करोड़ रुपए ही दिया गया है. सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड मैं अभी तक लगभग अपने 232.85 लाख निवेशकों को 19400.87 करोड़ रुपए और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लगभग 7500000 निवेशकों को 6380.50 करोड़ रुपए एकत्रित किए . इससे यह पता चलता है कि अभी भी निवेशकों का करोड़ों रुपए फंस गए हैं |
अभी तक कितने पैसे भुगतान हुए
सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 31 अगस्त 2012 को जो आदेश दिया गया था इसके बाद सहारा इंडिया ने निवेशकों के जमा 25,781.37 करोड़ रुपए की मूल राशि को 21 दिसंबर 2021 तक सेबी सहारा रिफंड के खाते में 15503.69 करोड़ रुपए जमा करे हैं |
सहारा में फंसे पैसे लेने के लिए निवेशकों के पास ये दस्तावेज होना जरूरी, बिना इसके स्वीकृत नहीं होगा आवेदन
सहारा में फंसे पैसे लेने के लिए निवेशकों के पास ये दस्तावेज होना जरूरी, बिना इसके स्वीकृत नहीं होगा आवेदन
दावा की गई राशि का रिफंड सही पाए जाने पर क्लेम देने की तारीख से 45 दिनों के बाद सीधे जमाकर्ता के आधार-लिंक बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।
सहारा में फंसे पैसे लेने के लिए निवेशकों के पास ये दस्तावेज होना जरूरी, बिना इसके स्वीकृत नहीं होगा आवेदन
सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में जमा अपनी राशि को वापस पाने के लिए अबतक सात लाख निवेशकों ने इस बारे में शुरू किए गए सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। मिली जानकारी के मुताबिक, अबतक कुल 150 करोड़ रुपये की राशि के दावे प्राप्त हुए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अगर आपका भी पैसा सहारा की स्कीम में फंसा है और आप इस पोर्टल के जरिये रिफंड पाने के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। इसके बिना आपको रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही आपका आवेदन भी रद्द कर दिया जाएगा।
मेंबरशिप नंबर
जमा अकाउंट नंबर .
आधार से जुड़ा एक्टिव मोबाइल नंबर
डिपॉजिट सर्टिफिकेट/पासबुक विवरण
पैन कार्ड (50,000 रुपये और उससे अधिक की दावा राशि के लिए)
दावा की गई राशि कैसे प्राप्त होगी?
दावा की गई राशि का रिफंड सही पाए जाने पर क्लेम देने की तारीख से 45 दिनों के बाद सीधे जमाकर्ता के आधार-लिंक बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिन निवेशकों का दावा सफलतापूर्वक सबमिट होगा, उसे पोर्टल पर एक पावती संख्या दिखाई देगी और पुष्टि के लिए जमाकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा।
10 हजार रुपये तक की राशि अभी मिलेगी
सहारा की चार स्कीम में निवेश किए करीब 4 करोड़ निवेशकों का पैसा 45 दिन में वापस किया जाएगा। हालांकि, शुरुआती चरण में सिर्फ उन निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा, जिनका निवेश 10,000 रुपये है। वहीं, 10 हजार से अधिक निवेश वाले को भी पहले चरण में 10 हजार की राशि ही दी जाएगी। आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई को ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ की शुरुआत की थी। सरकार ने मार्च में कहा था कि चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा नौ माह में लौटा दिया जाएगा।
उच्चतम न्यायालय ने दिया था निर्देश
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये की राशि सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) के खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। सूत्रों ने बताया कि अबतक सहारा के सात लाख निवेशकों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। इसके तहत कुल 150 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया गया है।
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